अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के लखनऊ परिसर की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के लखनऊ परिसर की स्थापना हेतु ग्राम चकौली, तहसील सरोजनी नगर में चिन्हित भूमि को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं की बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के लखनऊ परिसर की स्थापना की जानी है। स्थापना होने के उपरान्त विश्वविद्यालय का लखनऊ परिसर प्रतिवर्ष लगभग 2,000 से 2,500 छात्र-छात्राओं, विदेश में नौकरी करने के इच्छुक नौजवानों और अन्य व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। इससे युवाओं को विभिन्न भाषाओं में प्रवीण बनाकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु सक्षम बनाया जा सकेगा।
अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम-2006 द्वारा की गयी है। इस अधिनियम में उल्लिखित है कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय हैदराबाद में होगा। लखनऊ व शिलॉन्ग में परिसर होंगे। आवश्यकता पड़ने पर अन्य उपयुक्त स्थानों पर इसी तरह परिसर स्थापित किये जा सकेंगे। वर्तमान में विश्वविद्यालय का अस्थाई परिसर कानपुर रोड, लखनऊ में किराये के भवन से संचालित है। लखनऊ क्षेत्रीय परिसर के निदेशक द्वारा लखनऊ परिसर की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध उच्च शिक्षा विभाग से किया गया है।
इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा ग्राम चकौली, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में कुल 2.3239 हे0 भूमि को चिन्हित करते हुए भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उक्त भूमि का मूल्य सर्किल रेट के 4 गुना दर के आधार पर 9,29,56,000 रुपये (नौ करोड उनन््तीस लाख छप्पन हजार रुपये मात्र) एवं माल गुजारी 34858.50 रुपये (चौतीस हजार आठ सौ अठठावन रुपये पचास पैसे मात्र) प्रति वर्ष बताया गया है।
अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यू0जीसी0 से भवन, सड़क निर्माण, पुस्तकालय और उपकरण इत्यादि के विकास की निधि में ही धनराशि स्वीकृत होती है, परन्तु भूमि क्रय करने का प्राविधान नहीं है। अतः सीमित संसाधन होने के स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रय किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।
विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नतत भूमि को क्रय किए जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के लखनऊ परिसर की स्थापना हेतु प्रश्नगत भूमि को विश्वविद्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
इसके क्रम में सर्वप्रथम प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में उच्च शिक्षा विभाग के नाम दर्ज करायी जाएगी। तदोपरात अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर की स्थापना हेतु संस्थान को प्रश्नगत भूमि लीज पर दी जाएगी। इस हेतु संस्थान से लीज डीड एवं एम0ओ0०यू0 करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।