सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ
चंडीगढ़, 4 फरवरीः
पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने आज यहाँ बताया कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड के उप मंडल दफ़्तर शहरी समराला में 2. 74 लाख रुपए का वित्तीय घोटाले करने के लिए 2 क्लर्कों को निलंबित कर दिया गया है और एक सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
यहाँ जारी प्रैस बयान में बिजली मंत्री ने बताया कि उप मंडल दफ़्तर शहरी समराला में तैनात इन 2 क्लर्कों और एक राजस्व लेखाकार की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा जमा करवाए गए बिलों की रसीदों को रिवर्स करने के उपरांत उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी करके पी. एस. पी. सी. एल के राजस्व का वित्तीय नुक्सान किया गया था। उन्होंने बताया कि पी. एस. पी. सी. एल की तरफ से मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करते उक्त कर्मचारियों से बनती रकम भी जमा करवा ली गई है।
बिजली मंत्री ने बताया कि दोनों क्लर्कों को पी. एस. पी. सी. एल कर्मचारी सजा और अपील के रैगूलेशन 1971 के विनियम 4 1 के अंतर्गत तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों का निलंबन समय हैड क्वार्टर अतिरिक्त निगरान इंजीनियर मंडल श्री आनन्दपुर साहिब तय किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से लोगों के सिर से महँगाई का बोझ घटाने के लिए 300 यूनिट प्रति महीना मुफ़्त बिजली देने की सुविधा दी गई है परन्तु यह व्यक्ति घोटाला करते हुये उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी करके पी. एस. पी. सी. एल को राजस्व तौर पर नुक्सान पहुँचा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार राज्य के अंदर भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाती रहेगी।