पंजाब सरकार द्वारा मामले के निपटारे के लिए ज़ोरदार तरीके से अपील
चंडीगढ़, 14 नवंबर:
पंजाब सरकार द्वारा आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 5994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी केस की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर्ट को मामले का जल्द निर्णय करने की अपील की गई। इस मामले सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 5994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी आज माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और माननीय जस्टिस सुखविन्दर कौर के नेतृत्व वाले डबल बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए केस लगा था।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार द्वारा सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए। उन्होंने माननीय कोर्ट को विनती की कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करना पंजाब सरकार के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा जहाँ मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल चला रहा है।
उन्होंने यह भी विनती की कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अधीन है। यदि उसका फ़ैसला जल्द नहीं आता तो माननीय हाईकोर्ट ही इस सम्बन्धी कोई अंतरिम फ़ैसला दे, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। उन्होंने कोर्ट को इस मामले की अगली सुनवाई जल्द से जल्द तय करने की भी विनती की, जिसको कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर, 2023 को तय की गई है।
यहाँ यह बताना बनता है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस द्वारा निजी रूचि ली जा रही है और कोर्ट में इस मामले के जल्द निपटारे के लिए भी उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल ब्रांच के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं।
जि़क्रयोग्य है कि इस मामले से सम्बन्धित केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बैंच द्वारा 27 जुलाई, 2023 को मुकम्मल कर ली गई थी और फ़ैसला सुरक्षित रख लिया गया था। स्कूल शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ़ैसला सुनाया जाता है तो इस मामले के निपटारे के लिए हाईकोर्ट में सी.एम एप्लीकेशन दायर की जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया को मुकम्मल करने में कोई अड़चन न रहे।