चंडीगढ़, 27 अक्तूबर। Corona से मारे गए लोगों के वारिसों को सहायता राशि जारी होगी।
इस संबंध में पंजाब सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह जानकारी डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी ने दी।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार 50 हज़ार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
Corona से मौत का सर्टिफिकेट होना जरूरी
जिन वारिसों के पास Corona से मारे गए परिवार के सदस्य का अस्पताल का सर्टिफिकेट है, उन्हें डीसी के पास अप्लाई करना होगा।
अपने आवेदन में स्पष्ट करना होगा कि मरीज की मौत कोरोना के चलते हुए थी।
जिन वारिसों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें जिले की कमेटी के सामने अप्लाई करना होगा।
जिला स्तर पर कमेटियां पहले ही नोटिफाई की जा चुकी हैं।
नोटिफिकेशन अनुसार इस कमेटी में एडीसीको चेयरपर्सन बनाया गया है।
जबकि जिले के सिवल सर्जन को मैंबर सैक्ट्री व सहायक सिवल सर्जन मैंबर कनवीनर लगाया गया है।
इससे अलावा अन्य सदस्य भी कमेटी में शामिल किए गए हैं।
कमेटी एप्लीकेशन मिलने के 30 दिनों में मीटिंग कर अगला कदम उठाएगी।
यदि कोई मृतक का वारिस अस्पताल के सर्टिफिकेट से सहमत नहीं है, उसे कारण के साथ अप्लाई करना होगा।
इसके अलावा यदि Corona की पुष्टि से 30 दिनों के भीतर मौत होती है तो उसके वारिस भी सहायता राशि के हकदार हैं।
यदि अस्पताल में दाखिल मरीज की अस्पताल में दाखि़ले के दौरान 30 दिनों के बाद भी मौत हो जाती है तो उसके वारिस भी को सहायता मिलेगी।
सोनी ने बताया कि यह सहायता राशि सिर्फ कोरोना से मारे गए लोगों के वारिस को ही मिलेगी।
यदि किसी की मौत खुदकुशी, हादसे, ज़हर खाने के कारण हुई है तो उनको यह सहायता राशि नहीं मिलेगी।