चंडीगढ़ 2 अक्तूबर। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के सिलसिले में बड़ा फैसला लेते हुए सेवामुक्ति से पहले मौत होने के मामले में फेमली पेंशन का लाभ नई पैंशन स्कीम के तहत आते मुलाजिमों को भी देने के लिए हरी झंडी दे दी है।
इसके साथ ही 5 मई 2009 के फेमली पेंशन संबंधी दिशा निर्देशों और दिनांक 4 सितंबर को इस मुद्दे से जुड़ी हिदायतें अपनाए जाने को भी मंजूरी दे दी गई।
पंजाब सिविल सेवाएं नियम-खण्ड 2 के तहत प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के ऐसी ही स्थिति वाले मुलाजिमों पर लागू होती नई पैंशन स्कीम के अंतर्गत कवर होते मुलाजिमों सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा संशोधन किए गए हैं।
जिक्र योग्य है कि मुख्यमंत्री ने इस फैसले को लागू करने के लिए वित्त विभाग के उस प्रस्ताव के लिए सहमति दी है जिसको कि 26 अगस्त 2021 को मंत्रीमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।