चंडीगढ़, 17 नवंबर। पंजाब में 25 एकड़ तक की सभी residential/Industrial colonies कॉलोनियों के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) के rights chief administrator को दे दिए गए हैं।
इसके अलावा chief administrator (CA) 5 एकड़ तक की व्यापारिक कॉलोनियों के लिए भी सीएलयू पर फैसला ले सकेंगे।
यही नहीं illegal colonies को regular करने के rights भी ADA व ADC लेवल के officers को मिल गए हैं।
सरकार का दावा है कि इससे लोगों को सहुलियत होगी।
कुल मिलाकर इस पूरी कवायद में सीए, एसीए व एडीसी लेवल के अफसर पॉवरफुल हो गए हैं।
यह जानकारी पंजाब के आवास निर्माण मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने यहां दी।
उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों की सुविधा व सरकारी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लिया गया है।
chief administrator तक मामले जाने से पहले होगी जांच
ऐसे किसी मामले को chief administrator के सामने रखने से पहले इसकी जांच की जाएगी।
डीटीपी और एसीए /एडीसी (यूडी) (जहां अथॉरिटी ऑफिस नहीं है) द्वारा साझे तौर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह फैसला Developers के लिए अपने जिलों में लाइसेंस हासिल करने में मददगार साबित होगा।
उन्होंने कहा कि सभी एडीसी (शहरी विकास) अपने जिलों में रेगुलेटरी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
इसके साथ ही जहां विकास अथॉरिटी के ऑफिस नहीं हैं, वहां एसीए भी समान शक्ति का प्रयोग करेंगे।
सरकारिया ने कहा कि DTP को गैर-कानूनी कॉलोनियों को रेगुलर करने की शक्ति भी दी जाएगी।
यह उस स्थिति में होगा जबकि उनके इलाके में अथॉरिटी का ऑफिस न हो।