चंडीगढ़, 11 सितंबर। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारीपंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव डयूटी के दौरान पोलिंग कर्मियों/सुरक्षाकर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आर्म्ड अटैक यागोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारीने बताया कि इसी प्रकार, ड्यूटीपर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये,असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होनेपर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टिजाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायतापरिवारजनों को दी जाएगी।
पंकज अग्रवाल नेकहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली यह अनुग्रह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालयया राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्तहोगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी की समयावधि चुनावों की घोषणाओंकी तिथि से लेकर परिणाम की तिथि तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) माना जाएगा।
उन्होंने बताया किअनुग्रह राशि की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन अधिकारी तथापुलिस अधीक्षक की होगी और कर्मचारी की मृत्यु,दिव्यांगता इत्यादि होने की घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर-अंदर आरंभ करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयद्वारा 1 माह के भीतर संबंधित मामले का निपटारा सुनिश्चितकरना होगा।
पंकज अग्रवाल नेकहा कि भारत निर्वाचन आयोग चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट लगने कीस्थिति में मतदान/सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान काप्रावधान करता है, जिसमेंसभी प्रकार के चुनाव संबंधी ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारी, केंद्रीयसशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), एसएपी, राज्यपुलिस, होमगार्ड के अंतर्गत कार्यरत सभी सुरक्षा कर्मी शामिलहै। इसके अलावा, चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त ड्राइवर,क्लीनर आदि जैसे कोई भी निजी व्यक्ति, बीईएल/ईसीआईएलइंजीनियर जो फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी), ईवीएम कमीशनिंग,मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हैं वे सब भी इसमें शामिलहैं।
उन्होंने बताया कि किसीव्यक्ति को चुनाव संबंधी कार्य जैसे प्रशिक्षण के लिए घर/कार्यालय से निकलते ही तबतक चुनाव ड्यूटी पर माना जाना उचित होगा जब तक वह चुनाव संबंधी ड्यूटी के बाद अपनेघर/कार्यालय वापस नहीं पहुंच जाता। यदि इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो उसे चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना मानाजाएगा, बशर्ते कि मृत्यु/चोट की घटना और चुनाव ड्यूटी के बीचकोई कारणात्मक संबंध हो।
मुख्य निर्वाचन अधिकारीने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की एक मूलभूत विशेषता है। चुनाव के दौरान विभिन्नविभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनी चुनाव मशीनरी द्वारा की जानेवाली मुश्किल गतिविधियाँ शामिल होती हैं। ये कर्मी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावसंचालन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ अपनी जान जोखिम में डालने जैसाचुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं। उनके द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार करते हुए, आयोग द्वारा मृतक कार्मिक के परिजनों को अनुग्रहराशि के रूप में मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देने या कार्मिक को गंभीर चोट लगनेके कारण स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में सहायता प्रदान करने का प्रावधानकिया है।
पंकज अग्रवाल नेनिर्देश दिए कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पोलिंग कर्मियों के लिएट्रेनिंग केंद्र, डिस्पैचतथा रिसीविंग केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल, फर्स्ट-ऐडइत्यादि की सुविधा सुनिश्चित की जाए और डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ युक्त एकएंबुलेंस की भी व्यवस्था रहनी चाहिए।