चंडीगढ़, 8 दिसंबर। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव कराने के कार्यक्रम की घोषणा र दी है। इस घोषणा के साथ ही चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है।
पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे, उनकी मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 दिसंबर को हो चुका है। इन सूचियों की प्रतियां संबंधित रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (एसडीएम) के कार्यालयों और अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि कुल 37,32,636 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 19,55,888 पुरुष, 17,76,544 महिलाएं और 204 अन्य शामिल हैं, जो कि 7 दिसंबर 2024 तक किए गए विशेष सुधार के आधार पर सुधार के अंतर्गत है।
वर्णनीय है कि आयोग की ओर से घोषित चुनाव प्रोग्राम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अवधि 9 दिसंबर 2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय में) व 12 दिसंबर 2024 नामांकन भरने की अंतिम तिथि (दोपहर 3 बजे तक) निश्चित की गई है। इसके अलावा आयोग ने पड़ताल के लिए 13 दिसंबर 2024 व उम्मीदवारी वापिस लेने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2024 (दोपहर 3 बजे तक) निर्धारित की है।
उन्होंने आगे बताया कि मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। चुनाव के लिए जरूरी ईवीएम का प्रबंध किया गया है। मतदान 21 दिसंबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान संपन्न होगा और उसी दिन मतदान केंद्र पर मतगणना की जाएगी।
अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी, नगर निगमों के 381 वार्डों और नगर परिषदों/नगर पंचायतों के 598 वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है। कुल 1609 मतदान स्थल हैं, जिनमें 3809 मतदान बूथ शामिल हैं। इनमें से 344 मतदान स्थलों को अति संवेदनशील और 665 को संवेदनशील घोषित किया गया है। अति संवेदनशील मतदान स्थलों पर 1 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल की अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी और इन क्षेत्रों को मोबाइल गश्त के माध्यम से भी कवर किया जाएगा। आवश्यक संख्या में रिजर्व प्लाटून तैनात की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिलों में पुलिस विभाग के कुल 21,500 जवान और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा।
राज कमल चौधरी ने बताया कि सिंगल मतदान केंद्र पर 3 कर्मचारी और दोहरे मतदान केंद्र पर 4 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसी तरह तिहरे मतदान केंद्र पर 5, और कवाड मतदान केंद्र पर 6 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर सीपीएस और एसएसपी को सुरक्षा तैनाती बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत, सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट हथियार जमा करने की आवश्यकता का आकलन करेंगे।
नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 4,00,000 रुपए, नगर परिषद क्लास I के लिए 3,60,000 रुपए, नगर परिषद क्लास II के लिए 2,30,000 रुपए और नगर परिषद क्लास III के लिए 2,00,000 रुपए तय की गई है। नगर पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 1,40,000 रुपए तय की गई है।
इसके अलावा लगभग 23,000 चुनाव कर्मी, जिनमें आरओ/एआरओ/प्रेसाइडिंग ऑफिसर/पोलिंग ऑफिसर शामिल हैं, चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे। इसके अलावा, 25 आईएएस/पीसीएस अधिकारियों को उन जिलों में जनरल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जहां मतदान होगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया का सुचारू और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए नामांकन फॉर्म 20 और शपथ पत्र का नमूना आयोग की वेबसाइट sec.punjab.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आयोग ने निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए हैं।