16 में से 11 मामले निपटाए, 5 मामले अगली बैठक के लिए लंबित
चंडीगढ़, 29 दिसंबर- हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने शुक्रवार को नारनौल के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवेदना समिति की मासिक बैठक में जनसुनवाई की। इस दौरान पहले से ही निर्धारित 16 मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 11 मामले मौके पर ही निपटाए गए तथा 5 मामले अगली बैठक के लिए लंबित रखे गए हैं।
इस मौके पर गांव सेहलंग निवासी राजपाल की सुनवाई करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि पीड़ित के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता अगले वित्त वर्ष में दे दी जाएगी। इसमें 2.5 लाख रुपये वे खुद तथा 2.5 लाख रुपये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अपने कोटे से देंगे। राजपाल की पोती पायल की कुछ माह पहले बस में चढ़ते समय हुए हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले में चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मंत्री ने रोडवेज जीएम को निर्देश दिए कि वहां पर बस स्टॉप बनाया जाए।
गांव भालखी निवासी कुरड़ा राम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बिजली मंत्री ने निर्देश दिए कि 3 नवंबर 2022 को प्रार्थी ने लोहे के पोल बदलने के लिए आवेदन दिया था। इस पर तत्कालीन एसडीओ ने एक साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उन्हें तुरंत प्रभाव से चार्जशीट किया जाए।
गांव राजावास व राठीवास के सरपंच मोहित की शिकायत पर उन्होंने एडीसी की अध्यक्षता में जनपरिवेदना समिति के दो मेंबर को लेकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सरपंच ने बताया था कि उनके गांव में पाइपलाइन डालते समय टाइल तोड़ी गई थी जो दोबारा नहीं लगाई गई।
गांव देवास के सतवीर की शिकायत पर बिजली मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि आवेदक को उसकी जमीन पर सड़क बनाने के बदले दूसरी जमीन देने का केस तैयार किया जाए। दरअसल देवास से चितलांग जाने वाली सड़क सतवीर की जमीन से निकाल दी गई, जबकि इसके साथ लगती जमीन पर सड़क बनाई जानी थी। यह सड़क वर्ष 1982 में बनी थी। क्योंकि यह मामला बहुत पुराना है। ऐसे में उस वक्त उसके साथ लगती छोड़ी गई जमीन प्रार्थी को देने के लिए केस बनाने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई के दौरान बापड़ोली के ग्रामीण राजकुमार की शिकायत पर उन्होंने बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि उनकी भैंस की मौत होने पर शेष बचे 40 हजार रुपये तुरंत प्रभाव से उसे अदा किए जाएं।