चंडीगढ़, 23 सितंबर। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर शाप एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेड हॉलिडे रहेगा।
हरियाणा श्रम विभाग द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना अनुसार पंजाब शाप एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 (1958 के पंजाब अधिनियम 15) के तहत जारी की गई है, ताकि हरियाणा राज्य में पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।