चंडीगढ़, 29 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान cash की ढुलाई के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
(The Election Commission of India has issued guidelines regarding the transportation of cash during the model code of conduct in force.)
यह जानकारी पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (chief electoral officer) डॉ. एस. करुणा राजू ने दी।
बैंकों को यह बताना होगा कि cash की ढुलाई करने वाली गाडियां किसी भी हालात में किसी तीसरे पक्ष के पैसे की ढुलाई न कर रही हों।
कैश की ढुलाई करने वाली गाडियों द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किए जाने वाले cash से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट जरूर हों।
इससे यह साफ होगा कि जो cash वो लेकर जा रहे हैं, उसको एटीएम या ब्रांच में देना है।
इसके अलावा इन गाड़ियों को चलाने वाले स्टाफ के पास आईडी (Identity card) जरूर होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि आयोग कैश ले जा रही गाड़ी को चैक करता है तो उसे डॉक्यूमेंट जरूर दिखाएं जाएं। इस दौरान बताना होगा कि कैश
किस मकसद से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस नियम का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
(He said that action will be taken if this rule is not followed.)