चंडीगढ़, 18 फरवरी। action mode में आई हरियाणा पुलिस दो नशा तस्करों की प्रॉपर्टियों को फ्रीज करवाने का आदेश हासिल करने में सफल हुई है।
मामला ड्रग के अवैध कारोबार में लिप्त 2 नशा तस्करों व् उनके परिजनों की 5.08 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को फ्रीज करने से जुड़ा है।
हरियाणा पुलिस ने इस मामले में आदेश हासिल कर लिए हैं।
नशे के सौदागरों द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के माध्यम से यह संपत्ति अर्जित की गई थी।
पुलिस को action mode में यह मिली सफलता
कम्पीटेंट अथॉरिटी ने करनाल के साहब सिंह और सुरिंदर की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज करने संबंधी आदेश पारित किया।
पुलिस ने कम्पीटेंट अथाॅरिटी से दोनों तस्कारों की 7.72 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने का अनुरोध किया था।
आरोपियों की कुल संपत्ति में से 5,08,55,113 रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने के आदेश की पुष्टि की गई।
आदेश में आरोपी सुरेंद्र की 2,12,24,113 रुपये की चल और अचल संपत्ति शामिल है।
इसी तरह अन्य आरोपी साहब सिंह की 2,96,31,000 रुपये की संपत्ति शामिल है।
अब दोनों आरोपी तस्कर अपनी संपत्ति किसी को नहीं बेच पाएंगे।
इसके अलावा वे किसी को इसे हस्तांतरित या उपहार में दे पाएंगे।
दोनों आरोपियों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी NDPS Act के तहत कई मामले दर्ज हैं।
पहले मामले में चैगामा गांव निवासी साहब सिंह को 2009 में गिरफतार किया गया था।
इस मामले में आरोपी को 360 किलोग्राम चूरा पोस्त सहित गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने मामले में आरोपी को 10 साल कैद की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना का दण्ड दिया था।
बाद में 2016 में 3.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में कोर्ट से 15 साल की सजा और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
तीसरे मामले में उसके बेटे गुरजंत सिंह को इस साल 3 किलो अफीम और एक वाहन के साथ गिरफ्तार किया था।
दूसरे आरोपी सुरेन्द्र सिंह को 2006 में 4051 किलोग्राम चूरा पोस्त की तस्करी करता हुये काबू किया गया था।
कोर्ट ने आरोपी को 12 साल कैद की सजा व 1.5 लाख रुपये जुर्माना का दंड दिया था।
वर्ष 2021 में आरोपी को 130 किलोग्राम चूरा पोस्त व एक गाडी सहित काबू किया गया था।