शिकायतकर्ता को एनडीएस बिजली कनेक्शन देने के लिए यूएचबीवीएन को दिए थे निर्देश
चण्डीगढ़, 22 मार्च – हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को आदेश दिए हैं कि एक व्यक्ति को एपी फीडर से कनेक्शन बदलकर आरडीएस फीडर से एनडीएस बिजली कनेक्शन तुरंत प्रभाव से दिया जाए। इसके बाद निगम ने एक सप्ताह में कनेक्शन जारी कर दिया।
आयोग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता जगबीर जाखड़ ने 13 फरवरी 2024 को एसजीआरए का एक आदेश संलग्न करते हुए आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें एपी फीडर से एक नया एनडीएस कनेक्शन दिया गया है, जबकि उन्हें आरडीएस फीडर से एनडीएस कनेक्शन की आवश्यकता है। आयोग द्वारा 22 फरवरी 2024 को वीसी के माध्यम से उनकी बात सुनी गई।
आयोग ने शिकायतकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को सुनते हुए इस संबंध में एसडीओ, बहु, जिला झज्जर, यूएचबीवीएन की बात को सुना गया। उन्होंने कहा कि नजदीकी एपी फीडर से कनेक्शन दिया गया है, जबकि आरडीएस फीडर काफी दूर है, पास में ट्रांसफार्मर है जिससे औद्योगिक कनेक्शन दिया गया है। लेकिन एसडीओ आयोग को इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी फैक्ट्री मालिक से बात हो गई है और उन्हें उस फीडर से यह कनेक्शन देने में कोई आपत्ति नहीं है।
आयोग ने यूएचबीवीएन को आदेश देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत वाज़िब है, और इसलिए उसको आरडीएस या औद्योगिक फीडर से उसका कनेक्शन तुरंत दिया जाए। इस सम्बंध में एसडीओ ने आयोग को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि संशोधित अनुमान तैयार कर आरडीएस फीडर से उसका कनेक्शन जारी कर दिया गया है।
हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि ऑटो अपील सिस्टम (आस) का लोगो को बहुत लाभ मिल रहा है। शिकायत लगाने के बाद प्रार्थी की शिकायत पर संबंधित विभाग की ओर से तय समय सीमा के अंदर-अंदर समाधान कर दिया जाता है। इसके अलावा, जिन शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की गई है, वे निर्धारित समय के पश्चात प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी अथवा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष स्वत: ही समाधान हेतु पहुंच जाती हैं।