चंडीगढ़, 18 जनवरी। हरियाणा सरकार new startups तथा new IT companies को ‘हरियाणा स्टेट एंपलाइमेंट ऑफ लोकल कंडीडेट्स एक्ट, 2020’ में दो साल के लिए छूट देगी।
साथ ही शॉर्ट टर्म (45 दिनों) वाले कार्यों में भी इस एक्ट से छूट मिलेगी।
सरकार ने फसलों की बिजाई, कढ़ाई जैसे प्राथमिक कार्यों को भी एक्ट से छूट दी है।
इसके अलावा फल, सब्जी, चाय पत्ती, कॉफी, मछली, पशुओं आदि से जुड़े कामों को भी एक्ट मिलेगी।
साथ ही घरों में रखे जाने वाले नौकरों तथा उन उद्योगों को भी छूट दी गई है जिनके लिए स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है।
यह घोषणा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रम के दौरान की।
new IT companies व new startups के साथ खड़ी है सरकार
डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार new startups व new IT companies के लिए लगातार काम कर रही है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75 % अधिकार देने का ऐतिहासिक कानून मिला है।
यह कानून 15 जनवरी से लागू हो चुका हैऔर 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों में लागू होगा।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के उद्यम-पोर्टल पर कंपनियां खुद का रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं।
अब तक 22 हजार से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।
हरियाणा में अब तक 3280 युवाओं ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।
उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एक्ट को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस विरोध के बावजूद हम युवाओं के हित में आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट में याचिका दायर करने वाली industry association के साथ भी चर्चा कर समाधान निकालेंगे।
चौटाला ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो कानून में बदलाव किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की समस्या हल करने के लिए पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र से लिंक करने का विकल्प दिया जाएगा।