मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ : 22 जुलाई, 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-
राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद / रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू करने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के सम्बन्ध में निर्धारित कट ऑफ तिथियों के विस्तरण का प्रस्ताव अनुमोदित मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद / रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में
नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित कट ऑफ तिथियों के विस्तरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा शासनादेश दिनांक 28.06.2024 एवं कार्यालय-ज्ञाप / स्पष्टीकरण दिनांक 22.08.2024 से आच्छादित कार्मिकों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की पूर्व निर्धारित तिथि 31.10.2024 को बढ़ाकर दिनांक 30.09.2025 तक एवं विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत करने की पूर्व निर्धारित तिथि 31.03.2025 को बढ़ाकर दिनांक 30.11.2025 तक एवं एन0पी0एस० खाता बन्द करने की पूर्व निर्धारित तिथि 30.06.2025 को बढ़ाकर दिनांक 28.02.2026 तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। समय-सीमा का यह विस्तरण अन्तिम होगा तथा इसके उपरान्त किसी भी दशा में अग्रतर विस्तरण नहीं किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधित तिथियों तक अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित रहेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा इस सम्बन्ध में संशोधन / परिवर्तन की आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन / परिवर्तन हेतु वित्त मंत्री को अधिकृत किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि ऐसे सेवारत, सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके उपरान्त हुई थी परन्तु उस नियुक्ति हेतु पद का विज्ञापन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, को शासनादेश संख्या-14/2024 / सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 एवं
कार्यालय-ज्ञाप / स्पष्टीकरण दिनांक 22.08.2024 द्वारा पुरानी पेंशन योजना के वरण का एक बार विकल्प दिये जाने की व्यवस्था की गयी।
उक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 तथा विकल्प के आधार पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की तिथि 31.03.2025 तक निर्धारित की गयी थी। ऐसे कार्मिक जो शासनादेश दिनांक 28.06.2024 एवं कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण दिनांक 22.08.2024 से आच्छादित थे परन्तु उनके द्वारा निर्धारित समय में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का विकल्प नहीं दिया गया तथा ऐसे कार्मिकों जिनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का विकल्प दिया गया परन्तु निर्धारित तिथि तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का आदेश निर्गत नहीं हो पाया उनको एक अवसर दिए जाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को विकसित किए जाने के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे (लम्बाई 15.172 कि0मी0 04 लेन (06 लेन विस्तारणीय)) का विकास ई०पी०सी० मोड पर किए जाने हेतु व्यय-वित्त समिति द्वारा पूंजीगत मदों हेतु मूल्यांकित लागत 939.67 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे वाराणसी-बांदा मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 35/76) के कि0मी0 267 पर जनपद चित्रकूट के भरतकूप के निकट से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय मार्ग 135 बी0जी0 पर जनपद चित्रकूट में अहमदगंज में समाप्त होगा। परियोजना हेतु 110 मीटर चौड़ाई का राइट ऑफ वे प्रस्तावित किया गया है। 4 लेन चौड़ाई (06 लेन विस्तारणीय) के इस एक्सप्रेस-वे की सभी संरचनाएं 06 लेन चौड़ाई हेतु निर्मित की जाएंगी। एक्सप्रेस-वे का निर्माण 120 कि०मी० प्रति घण्टा डिजाइन स्पीड हेतु प्रस्तावित किया गया है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के अन्तर्गत 01 दीर्घ सेतु, 04 लघु सेतु, 01 फ्लाई ओवर, 17 अण्डरपास एवं 23 पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है। एक्सप्रेस-वे के कि०मी० 06 में एक स्थान पर टोल प्लाजा एवं टोल कलेक्शन हेतु टोल बूथ का निर्माण किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए कि0मी0-02 में एक जनसुविधा परिसर का निर्माण किया जाएगा। एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर आवश्कतानुसार स्टैगर्ड रूप में सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर वायर फैंसिंग का कार्य प्राविधानित है। एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों एवं मीडयन के दोनों किनारों पर थ्राई बीम मैटल क्रैश बैरियर का कार्य प्रस्तावित है। यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट की स्थापना प्राविधानित है। पर्यावरण की दृष्टि से एक्सप्रेस-वे मीडियन में एवं एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर एवेन्यू वृक्षारोपण का कार्य तथा दोनों ओर प्रत्येक 500 मीटर पर रेनवॉटर हारवेस्टिंग की स्थापना प्रस्तावित की गई है। यातायात सुरक्षा की दृष्टि से एक्सप्रेस-वे के निर्माण के पश्चात 24X7 आधार पर एम्बुलेन्स एवं क्रेन की उपलब्धता का प्राविधान किया गया है।
एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार का सम्भावित व्ययभार 939.67 करोड़ रुपये है। परियोजना में केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की भागीदारी अपेक्षित / प्रस्तावित नहीं है। निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा निर्माण के पश्चात अगले 05 वर्षों तक अनुरक्षण का कार्य कराया जाना भी आगणन में सम्मिलित है। ज्ञातव्य है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों को सुगम, तीव्र एवं सुरक्षित यातायात सुविधा के माध्यम से प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने तथा औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं सृजित करने हेतु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में इस एक्सप्रेस-वे पर यातायात सुचारु रूप से गतिमान है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के प्रारम्भिक बिन्दु से चित्रकूट धाम तक चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो जाने से पर्यटकों को सुगम और तीव्र यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।