चंडीगढ़, 13 नवंबर। पंजाब सरकार ने CLU के मामले में Industry sector को बड़ी छूट (exempted) दे दी है।
CLU की मंजूरी लेने के लिए ये छूट permissible zones में standalone industry लगाने के लिए मिलेगी।
यह जानकारी आवास निर्माण व शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने दी।
उन्होंने बताया कि यह फैसला प्रदेश में उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
अब permissible zones में Green, Orange , Red category में स्टैंड अलोन इंडस्ट्री लगाने पर सीएलयू की मंजूरी में छूट मिलेगी।
CLU को लेकर पहले था यह नियम
सरकारिया ने बताया कि पहले उद्यमी को विभाग से CLU लेने की जरूरत थी और फिर बिल्डिंग प्लान करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी।
मंत्री के अनुसार पहले ये प्रोसेस काफी मुश्किलों और टाइम खराब करने वाला था।
इसीलिए अब इसे आसान बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि CLU की मंजूरी में छूट के साथ प्रदेश में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।
नए नियमों में टाइम भी खराब नहीं होगा।
अब उद्यमी अपने बिल्डिंग प्लान विभाग से सीधे मंजूर करवा सकेंगे।
मंत्री ने हालांकि यह भी साफ किया कि यह छूट विभाग के मापदंड पूरा करने पर ही मिलेगी।
लंबे समय से चल रही थी सिंगल स्टेप क्लीयरेंस की मांग
पंजाब की विभिन्न Industry Associations लंबे समय से सिंगल स्टेप क्लीयरेंस की डिमांड कर रही थीं।
तमाम एसोसिएशन चाहती थीं कि नियम आसान होने चाहिए।
इससे प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।
एसोसिएशनों का कहना था कि उद्यमी अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं।
उद्यमी साथ ही चाहते हैं कि CLU की मंजूरी से जुड़े नियम आसान होने चाहिए।
सीएलयू की मंजूरी के लिए बने कुछ नियम काफी मुश्किल हैं।
इसकी लंबी प्रक्रियाएं इंडस्ट्री लगाने में अड़चन पैदा कर रही हैं।
अब सरकार ने एसोसिएशनों की मांग को सामने रखते हुए नया फैसला लिया है।
मंत्री को उम्मीद है कि ताजा फैसले के बाद इस सेक्टर से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।