चंडीगढ़ 18 फरवरी। हरियाणा सरकार द्वारा Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के तहत 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है।
खास बात ये है कि हरियाणा अपनी Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के तहत अन्य राज्यों से ज्यादा आर्थिक मदद दे रहा है।
राज्य सरकार की इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए online apply किया जा सकता है।
महिलाओं का उत्थान है Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का मकसद
प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं।
सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का लाभ महिलाएं बखूबी उठा रही हैं।
Mukhyaantri Vivah Shagun Yojana भी एक तरह से महिला उत्थान से जुड़ी हुई है।
कुल मिलाकर सरकार का मकसद है कि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिलें।
महिलाएं पूरे आत्मविश्वास व सम्मान के साथ आगे बढ़ें।
इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बेटी की शादी में सहयोग के लिए माता-पिता को आर्थिक मदद दी जाती है।
इसमें गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए ग्रांट दी जाती है।
योजना के तहत 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
इस मामले में कुछ शर्तें भी सरकार द्वारा तय की गई हैं।
गरीबी रेखा से नीचे और जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है, को 51 हजार का शगुन मिलता है।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति,डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन मिलता है।
इस तरह की अन्य कैटेगरी भी तय की गई हैं।
सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर 51 हजार रुपये का शगुन मिलता है।
अगर पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपए, अगर दोनों दिव्यांग हैं तो 51 हजार रुपये की मदद की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
यहां कुछ गाइड लाइंस दी गई हैं।
इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है।
हालांकि शादी के तीन माह बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।