चंडीगढ़, 24 अगस्त। हरियाणा विधानसभा में पेपर लीक का मामले पर सत्तापक्ष औप विपक्ष में जमकर बहस चली। दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप के दौर चले। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की कोशिश की वहीं मुख्यमंत्री सत्तापक्ष की तरफ से करारे जवाब आए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगा। पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मामले के आरोपियों के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी तक 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के दौरान कही।
मुख्यमंत्री ने सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले के तार जम्मू से जुड़े होने का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में जम्मू निवासी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह एक कंपनी में टेक्निकल मैनेजर है। इसने परीक्षा से एक सप्ताह पहले पेपर लीक किया था। राकेश कुमार ने यह पेपर डाटा एंट्री आपरेटर जितेन्द्र कुमार को दिया था।
उन्होंने बताया कि जांच में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 25 से अधिक लोगों को पकड़ा जा चुका है। विपक्ष की इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस जांच में सक्षम है और बेहतर कार्य कर रही है। अगर हम मामले की जड़ तक न पहुंचे तो किसी भी उच्च एजेंसी से जांच कराने की बात आ सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई और लीक कहाँ से हुआ, वहां तक हमारी पुलिस पंहुच चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि एचएसएससी में या सरकार में बैठा व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि नकल को रोकने के लिए सरकार कानून भी बना रही है। हमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और सजा का प्रावधान भी करना पड़ेगा।
विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एचएसएससी में सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखती है। उन्होंने कहा कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद एचएसएससी के पुनर्गठन के समय पुराना रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि जो रिकॉर्ड कोर्ट के कब्जे में है, केवल वही सुरक्षित है। बाकी डाटा मिला ही नहीं।
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के दौरान 1988 में एचएसएससी के गठन के बाद 2014 से पूर्व तक नकल के केवल 6 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से पूर्व की सरकारों ने चार मामलों में आरोपियों को निर्दोष साबित करवा दिया। वर्ष 2014 से 2021 तक हमारी सरकार के दौरान नकल के 43 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमे से 15 मामले केंद्र सरकार द्वारा ली गई परीक्षा के दौरान नकल के थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों में मुकदमा ही बड़ी मुश्किल से दर्ज होते थे। अगर दर्ज होते भी थे तो उन्हें रफा दफा कर दिया जाता था।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता व मेरिट के आधार पर भर्ती कर रही है। पूर्व की सरकारों के समय युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार द्वारा की गई पीटीआई, आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़ किया गया।
उन्होंने कहा कि ये भर्तियां कोर्ट ने रद्द की और इसकी जिम्मेवार पूर्व की सरकारें हैं। कोर्ट ने पूर्व की सरकारों द्वारा की गईं तीन भर्तियां रद्द की हैं। इन भर्तियों को नियमों को ताक पर रखकर किया गया था।उन्होंने कहा कि त्रुटि पाए जाने पर हमारी सरकार ने स्वयं ही चार भर्तियां रद्द की हैं ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या खड़ी न हों।
सदन के नेता मनोहर लाल ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का सबने स्वागत किया है। उन्होंने विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि सिस्टम में व्याप्त कमियों को कानून के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सदन में लाया गया विधेयक उन पर लागू होगा जो परीक्षाओं के दौरान नकल को बढ़ावा देने में भागीदार होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा के दौरान नकल पर अंकुश के लिए यह कानून काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर सेटर से परीक्षा होने तक किसी भी स्तर पर अनुचित साधन प्रयोग को बढ़ावा देने के दोषी इस कानून के दायरे में होंगे।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सी और डी ग्रुप की भर्ती के लिए अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। यह बात मुख्यमंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक श्रीमती किरण चौधरी के परीक्षा की तिथि बार-बार बदलने के आरोप के जवाब में कही।
उन्होंने कहा कि सी और डी ग्रुप के लिए ली जाने वाली परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। यह इसलिए किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित न रहे।
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हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज छह विधेयक पारित किए गए, जिनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021, हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021, हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 (यथासंशोधित) और हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021 शामिल हैं।