विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 3 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान
चण्डीगढ़, 24 जुलाई –
हरियाणा सरकार द्वारा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया गया है।
निगम के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। निगम द्वारा महिलाओं को विभिन्न कार्यों जिसमें बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार ईकाइयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कार्य शुरू कर सकती हैं। इन कार्यों के लिए महिलाओं को ऋण देने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने कारोबार को बेहतर ढंग से आरंभ कर सकें। उन्होंने बताया कि इस ऋण योजना के तहत जिन विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है वे इस योजना के तहत पात्र होंगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 60 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी। योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अनुदान की अधिकतम राशि 50,000 रुपये तथा अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी लागू की जाएगी। उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।