पंजाब पुलिस द्वारा लारेंस बिशनोई गैंग का नाम लेकर जबरन वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश; एक संचालक पिस्तौल समेत काबू
चंडीगढ़/ एस. ए. एस. नगर, 25 जूनः
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए शुरु की मुहिम के दौरान, पंजाब पुलिस ने बदनाम लारेंस बिशनोई गैंग का नाम लेकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के एक मैंबर को टी. डी. आई. वेलिंगटन सिटी, सैक्टर-117, मोहाली से गिरफ़्तार करके इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। जबरन वसूली करने वाला यह गिरोह मोहाली, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में सक्रिय था।
गिरफ़्तार किये गए मुलजिम की पहचान विशाल कुमार (19) निवासी मलोआ चंडीगढ़ के तौर पर हुई है जो स्थानीय सैलून में काम करता था। पुलिस टीमों ने उसके पास से .32 बोर का पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किये हैं।
एआईजी ऐसऐसओसी ऐसएऐस मोहाली अश्वनी कपूर ने बताया कि लारेंस बिशनोई गैंग से सम्बन्धित होने का दावा करने वाले व्यक्ति की तरफ से जबरन वसूली की कोशिशें और धमकी भरे फ़ोन कॉल सम्बन्धी कई रिपोर्टें मिलने के उपरांत, पंजाब पुलिस ने इस मामले की व्यापक जांच शुरू की। उन्होंने आगे बताया कि ख़ुफ़िया जानकारी इकट्ठी करने के उपरांत, पुलिस टीमों को मुख्य शक्की के तौर पर विशाल कुमार और गाँव घंगरोली, समाना, पटियाला के निवासी उसके साथी कश्मीर सिंह उर्फ बोबी की पहचान करने में सफलता मिली।
उन्होंने बताया कि भरोसेमन्द जानकारी के उपरांत, ऐसऐसओसी की पुलिस टीमों ने शक्की व्यक्तियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की और टीडीआइ वेलिंगटन सिटी से विशाल कुमार को, जब वह कश्मीर सिंह उर्फ बोबी को मिलने जा रहा था, सफलतापूर्वक गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि कश्मीर उर्फ बोबी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और पुलिस टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं।
ए. आई. जी. कपूर ने बताया कि कश्मीर उर्फ बोबी चंडीगढ़, मोहाली और आसपास के इलाकों में नाइट क्लबों और बारों के मालिकों सहित अमीर व्यक्तियों को फ़ोन करके फिरौती मांगता था और धमकी देता थी, जबकि विशाल इन व्यक्तियों से फिरौती की रकम वसूलने के लिए उनको डराता-धमकाता था।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम विशाल कुमार और कश्मीर उर्फ बोबी ने ‘सकल’ क्लब, मोहाली के मालिक से पैसे वसूलने के लिए 11 मई, 2023 को उसके घर पर हमला भी किया था। उन्होंने आगे बताया कि इस सम्बन्धी और पूछताछ जारी है और जांच के दौरान और खुलासे होने की संभावना है।
इस सम्बन्धी एफ. आई. आर नं. 10 तारीख़ 24- 06- 2023 को थाना एस. एस. ओ. सी. एस. ए. एस. नगर में हथियार एक्ट की धारा 25, 54, 59 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।