पंजाब पुलिस द्वारा बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सांझी कार्रवाई के अंतर्गत मोगा ज्वैलर कत्ल कांड में शामिल चार दोषी गिरफ्तार
चंडीगढ़/मोगा, 18 जूनः
मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शुरु की मुहिम के अंतर्गत बड़ी सफलता दर्ज करते हुये पंजाब पुलिस की गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स ( एजीटीऐफ) और मोगा पुलिस ने बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग के साथ चलाए सांझे ऑपरेशन के अंतर्गत मोगा ज्वैलर कत्ल केस में शामिल 4 दोषियों को गिरफ्तार करके उक्त कत्ल कांड की गुत्थी सुलझा ली है।
यह जानकारी देते हुये डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने रविवार को यहाँ बताया कि कत्ल को अंजाम देने वालों में शामिल 3 दोषियों को पटना, बिहार से और एक दोषी को नांदेड़, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार 12 जून, 2023 को मोगा में पाँच अज्ञात व्यक्तियों ने एक ज्वैलरी की दुकान के मालिक परमिन्दर सिंह को गोलियाँ मार कर मौत के घाट उतार दिया था और उसकी दुकान ‘एशिया ज्वैलरज़’ में से बंदूक की नोक पर सोने के गहने लूट लिए थे। गौरतलब है कि मौका वारदात से फ़रार होने से पहले दोषियों ने मृतक परमिन्दर सिंह से उसका लायसैंसी रिवॉल्वर भी छीन लिया था।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि तीन मुलजिमों जिनकी पहचान राजविन्दर सिंह उर्फ मंगा उर्फ राजू निवासी मोगा, राजवीर सिंह उर्फ अविनाश सिंह निवासी बिहार और वरुण जैज़ी उर्फ वानू निवासी जालंधर के तौर पर हुई, को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। जबकि चौथे मुलजिम, जिसकी पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के तौर पर हुई है, को महाराष्ट्र के ज़िला नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों से तरफ से वारदात के दौरान इस्तेमाल किये गए दो पिस्तौल, जिनमें एक .315 बोर (देसी) और एक .32 बोर पिस्तौल समेत जीवित कारतूस बरामद किये हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिमों के पास से मृतक परमिन्दर सिंह का लायसैंसी रिवाल्वर भी बरामद किया है।
डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि सभी मुलजिम हिस्ट्री शीटर हैं और इनके खि़लाफ़ पंजाब और बिहार राज्य में डकैती, चोरी, हथियार एक्ट, ऐनडीपीऐस एक्ट आदि के आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिम राजवीर इससे पहले जालंधर की अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत में से भाग गया था और तभी से ही फ़रार था।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने पाँचवे दोषी गोलू निवासी पटना, बिहार की भी शिनाख़्त कर ली है और बहुत मुस्तैदी के साथ पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही फ़रार मुलजिम जेल की सलाखों के पीछे होगा।
इस केस सम्बन्धी एफआईआर नं. 105 तारीख़ 12.06.2023 को पहले ही आई. पी. सी. की धारा 396, 394, 397, 459 और 379बी और हथियार एक्ट की धारा 25 के अधीन थाना सिटी मोगा दक्षिणी में दर्ज की जा चुकी है।