औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले वोटर को भी मिलेगी सवैतनिक छुट्टी
चंडीगढ़, 2 अप्रैलः
लोक सभा मतदान-2024 के संदर्भ में पंजाब में काम करने वाले जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के वोटरों को इन राज्यों में वोटिंग वाले दिन यानि 19 अप्रैल, 2024 को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी देने की घोषणा की गई है।
जानकारी देते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/ कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिणक संस्थानों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों में से यदि कोई राजस्थान और जम्मू- कश्मीर का वोटर है तो वह वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके सम्बन्धित अथॉरिटी से तारीख़ 19- 04- 2024 (शुक्रवार) की विशेष छुट्टी ले सकेगा। यह छुट्टी अधिकारियों/ कर्मचारियों के छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जायेगी।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले जम्मू कश्मीर और राजस्थान के वोटर को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135बी (1) के मुताबिक 19-04-2024 को सवैतनिक छुट्टी घोषित की गई है।
इसके इलावा 19 अप्रैल को मतदान के मद्देनज़र ज़िला पठानकोट, फाजिल्का और मुक्तसर साहिब में स्थित सरकारी दफ़्तरों/ बोर्डों/ कारपोरेशनों/ शैक्षिणक संस्थानों में स्थानीय छुट्टी रहेगी और यह छुट्टी नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट- 1881 के अधीन भी होगी। इस सम्बन्धी पंजाब सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।