लुधियाना, 27 अक्टूबर। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 8 नवंबर को बुला लिया गया है।
विशेष सत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF का अधिकार बढ़ाने तथा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर केंद्रित होगा।
सत्र 8 नवंबर को होगा और इसके लिए पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि हाल में सर्वदलीय बैठक हुई थी और इसमें सत्र बुलाने की सहमति बनी थी।
विशेष सत्र बुलाने का फैसला लुधियाना में कैबिनेट बैठक में लिया गया।
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के अलावा ये भी हुए फैसले
कैबिनेट ने पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी नियमों-2021 को मंज़ूरी दी है।
यह एक्ट सभी विभागों समेत बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि पर लागू होगा।
इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खि़लाफ कार्रवाई होगी।
बैठक में पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 में संशोधनों को भी मंजूरी दी गई।
इन संशोधनों से राज्य में उद्योगों के विस्तार समेत अन्य छूट का प्रावधान रखा गया है।
इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि उद्योग जगत को एक्साइज डिपार्टमेंट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
साथ ही कराधान विभाग में मोबाइल दस्तों की संख्या घटाकर 14 से 4 कर दी गई है।
पीएइसी पीएफसी, पीएसआईडीसी में उल्लंघनों के दोषियों के लिए ओटीएस स्कीम लागू होगी।
पीएसआईईसी के प्लॉट धारकों के लिए माफी स्कीम लाई जाएगी।
कैबिनेट ने मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए बिजली कनैक्शन की दरें 50 फीसदी घटा दी हैं।
औद्योगिक फोकल प्वाइंटों में बुनियादी ढांचे की मज़बूती के लिए 150 करोड़ खर्च होंगे।
उद्योगों के लिए रास्ते की शर्त आसान करके 6 करम से 4 करम करने का फैसला लिया गया है।
एक अन्य फैसले के तहत अमृतसर में प्रदर्शनी केंद्र बनेगा।
इसके अलावा बैठक में चंडीगढ़ के करीब फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को हरी झंडी दिकाई गई।
इसके अलावा साल 2019-20 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को मंज़ूरी दी गई।