विजीलैंस द्वारा 30 हज़ार रुपए रिश्वत लेने के दोष में ए. एस. आई. गिरफ्तार
चंडीगढ़, 21 जुलाईः
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने जालंधर जिले के थाना पतारा में तैनात सहायक सब इंस्पेक्टर ( ए. एस. आई.) राम प्रकाश को 30, 000 रुपए की रिश्वत लेने के दोष अधीन गिरफ़्तार किया है।
मुलजिम ए. एस. आई को जसवीर सिंह जज निवासी गुरू नानक नगर गाँव काकी की शिकायत पर गिरफ़्तार किया गया है। जसवीर सिंह गाँव कंगणीवाल में डेयरी फार्म चलाता है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के अधिकारित प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने थाना विजीलैंस ब्यूरो, जालंधर रेंज में पहुँच करके शिकायत दर्ज करवाई कि उसने 13 मई, 2022 को थाना पतारा में गुरप्रीत सिंह और अन्य के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 323, 341, 149 के अंतर्गत केस दर्ज करवाया था और इस मामले में समझौता करने के लिए दूसरी पक्ष की तरफ से उस पर दबाव डाला जा रहा था। उसने आगे बताया कि गुरप्रीत सिंह और उसका भाई अमनप्रीत सिंह 27- 09- 2022 को उसके डेयरी फार्म पर आए और उसकी मारपीट की। इसके बाद बाद गुरप्रीत सिंह ने उसके ( जसवीर सिंह) और उसके लड़के जसतेज सिंह के विरुद्ध थाना पतारा में आई. पी. सी. की धारा 323, 324, 326, 506, 148, 149 के अंतर्गत फ़र्ज़ी एफ. आई. आर. नम्बर 78 तारीख़ 05-10- 2022 दर्ज करवा दी।
शिकायतकर्ता के पिता करनैल सिंह ने अपने पोते जसतेज सिंह के विरुद्ध दर्ज किये गए फ़र्ज़ी केस के विरुद्ध एस. एस. पी. जालंधर (ग्रामीण) और मानवीय अधिकार कमीशन, चंडीगढ़ के दफ़्तर में दरख़ास्त दी क्योंकि उसका पोता 27-09-2022 को कालेज गया हुआ था।
इस दरख़ास्त पर ए. एस. आई राम प्रकाश को एफ. आई. आर नंबर 78 तारीख़ 05-10- 2022 की तफ्तीश सौंपी गई। मुलजिम ए. एस. आई. ने एफ. आई. आर. में से जसतेज का नाम निकालने के लिए 2 लाख रुपए की माँग की परन्तु बार- बार विनती करने पर वह 30,000 रुपए लेने के लिए मान गया।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की प्राथमिक पड़ताल के बाद विजीलैंस ब्यूरो जालंधर की टीम ने ट्रैप लगा कर मुलजिम ए. एस. आई. को सरकारी गवाहों की हाज़िरी में शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुये मौके पर काबू कर लिया।
इस सम्बन्धी मुलजिम ए. एस. आई. राम प्रकाश के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट की धारा 7 अधीन थाना विजीलैंस ब्यूरो, जालंधर रेंज में एफ. आई. आर नं. 17 तारीख़ 20- 07- 2023 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है