चंडीगढ़,16 दिसंबर। हरियाणा में महिला विकास निगम से लोन लेने वाली महिला लाभार्थियों का ‘one time settlement scheme’ के ब्याज माफ (interest waiver) करने का निर्णय लिया गया है।
इस स्कीम का बेनिफिट (Scheme benefits) लेने के लिए नियम भी तय (set the rules) कर दिए गए हैं।
(Rules have also been fixed for taking the benefit of this scheme.)
क्या दिए गए हैं one time settlement scheme के तहत फायदे
उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने के लिए नियम में नियम रखा गया है।
इसके अनुसार जो महिला 31 मार्च, 2019 को कुल बकाया मूलधन की अदायगी एकमुश्त या किस्तों में 2 दिसंबर, 2021 से एक जून, 2022 तक कर देंगी, उनको फायदा होगा।
महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा।
one time settlement scheme की समय सीमा छ महीने यानि 2 दिसंबर, 2021 से एक जून, 2022 तक है।
इसके बाद स्कीम की समय सीमा (time limit) बढ़ाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
महिला ऋणियों के उत्तराधिकारियों (successors) या जमानतदारों को चाहिए कि वे इस अनूठी योजना का फायदा उठाएं।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय या मुख्यालय पर संपर्क किया जा सकता है।