उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम इन ट्रेड में महिला प्रशिक्षणार्थियों के दाखिले को बढ़ाने के लिए उठाया है ताकि इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा महिला कर्मचारियों को काम के मौके मिल सकें।
मंत्री शर्मा ने कहा कि हरियाणा राज्य में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 84 ट्रेड चलाई जा रही हैं।
प्रोत्साहन राशि के लिए ये हैं नियम और शर्तें
मंत्री ने बताया कि 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि उन महिला प्रशिक्षणार्थियों को मिलेगी जो हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी हो। प्रत्येक तिमाही में उसकी कक्षा में हाजिरी कम से कम 80 प्रतिशत हो।
उन्होंने कहा कि यह लाभ परियोजना की समापन तिथि 30 नवंबर 2022 तक ही दिया जाएगा। यह लाभ महिला प्रशिक्षणार्थियों को सभी वर्तमान लाभों के अतिरिक्त होगा।
इन ट्रेड में मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मैकेनिक टू-एंड-थ्री व्हीलर, सोलर टैक्नीशियन, कॉरपेंटर, शीट मैटल वर्कर, मशिनिष्ट ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, फिटर, मशिनिष्ट, इलैक्ट्रोप्लेयर, पलम्बर, वैल्डर, वैल्डर (पाइप), टर्नर, मैकेनिक्ल डीजल ईंजन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, वैल्डर (फैबरिकेशन एंड फिटिंग), वैल्डर (जीएमएडब्लू एंड जीटीएडब्लू), मैकेनिक मोटर व्हीकल, टूल एंड डाई मेकर (प्रैस टूल जिग्स), मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, मैकेनिक ऑटो इलैक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, वैल्डर (वैल्टिंग एंड इन्सपैक्शन), मैकेनिक रैफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशननिंग, ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल मैन्टीनैंस, मैकेनिक मशीन टूल मैन्टीनैंस।