पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जालंधर के कैंब्रिज स्कूल को पंजाबी विषय को अनिवार्य विषय के तौर पर न पढ़ाने सम्बन्धी कारण बताओ नोटिस जारी किया है
चंडीगढ़, 10 फरवरी:
पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जालंधर के कैंब्रिज स्कूल को पंजाबी विषय को अनिवार्य विषय के तौर पर न पढ़ाने सम्बन्धी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस द्वारा बताया गया कि उनके संज्ञान में आया था कि जालंधर की छोटी बरादरी के नज़दीक स्थित कैंब्रिज स्कूल में विद्यार्थियों को पंजाबी विषय अनिवार्य विषय के तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा। जिस पर उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि कैंब्रिज स्कूल, जालंधर को इस सम्बन्धी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाबी भाषा का मान-सम्मान बरकरार रखने के लिए पूरी तरह सहृदय और यत्नशील है और किसी के द्वारा पंजाबी भाषा का किया जाने वाला अनादर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स. बैंस ने कहा कि राज्य के कानूनी और वैधानिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना और पंजाबी एवं अन्य भाषाओं की शिक्षा के पंजाब एक्ट-2008 के अनुसार राज्य के हरेक स्कूल के लिए पंजाबी विषय को पहली से दसवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाना ज़रूरी किया गया है परन्तु राज्य के कुछ निजी स्कूलों द्वारा इस एक्ट का उल्लंघन किए जाने की अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं।
उन्होंने पंजाब राज्य के समूह निजी स्कूलों से अपील की कि पंजाबी विषय को अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाना सुनिश्चित बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि निजी स्कूलों की चैकिंग करके उन स्कूलों की पहचान की जाए जिन स्कूलों में पंजाबी विषय को अनिवार्य विषय के तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा।