चंडीगढ़, 9 सितंबर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी पीसी मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली कनैक्शनों के आवेदन तय समय में जारी किए जाएं और बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाई जाए।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवा कार्य में कोताही किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मीणा ने एक उपभोक्ता को कनैक्शन जारी करने में बरती गई लापरवाही व चूक के मामले में मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उपमंडल ऑप्रेशन साउथ सिटी, गुरूग्राम में कार्यरत उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) विक्रम सिंह और उच्च श्रेणी लिपिक अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि मैसर्ज सनविजन लिमिटेड ने गैर-घरेलू (एन.डी.एस.) कनैक्शन के लिए आवेदन किया था।
इसके बाद कनैक्शन जारी करने के लिए उपभोक्ता को निगम द्वारा डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया गया था।
इसकी एवज में आवेदक द्वारा राशि भी जमा करवा दी गई थी। आवेदक द्वारा बिजली कनैक्शन से संबंधित आवश्यक सामग्री की जांच करवा ली गई थी और स्वतंत्र फीडर का निर्माण भी कर लिया था।
इसके बावजूद भी कनैक्शन जारी करने के आवेदन को निरस्त कर दिया गया।
प्रारंभिक जांच में अनुचित कारणों से आवेदन निरस्त करने के लिए उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) विक्रम सिंह और उच्च श्रेणी लिपिक अशोक कुमार जिम्मेवार पाए गए हैं।