योजना से 300 उद्योगपतियों को होगा फायदा
चंडीगढ़, 3 सितंबर। हरियाणा सरकार ने उद्योगपतियों के हित में HSIIDC के अलॉटियों के लिए प्लॉट की लागत, बढ़ी हुई लागत, रखरखाव शुल्क और विस्तार शुल्क के लिए बकाया की पेमेंट के लिए ‘एकमुश्त निपटान योजना’ को मंजूरी दे दी है।
इससे राज्य के करीब 300 उद्योगपतियों को फायदा होगा।
HSIIDC के MD अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आज यहां HSIIDC के निदेशक-मंडल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर ने की।
अग्रवाल ने बताया कि HSIIDC के औद्योगिक, आवासीय, समूह आवास, संस्थागत और वाणिज्यिक आवास भूखंडों के मौजूदा आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।
जो भी अलॉटी अपने भूखंड की बकाया लागत, बढ़ी हुई लागत और रखरखाव शुल्क 30 जून, 2021 तक भर नहीं पाया है और वह पूरी बकाया राशि को एकमुश्त-सैटल करवाने का इच्छुक है तो वह 30 सितंबर, 2021 तक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
ऐसे इच्छुक आवंटियों को बकाया ब्याज में 25 प्रतिशत छूट तथा दंडात्मक ब्याज में 100 प्रतिशत छूट होगी।
उन्होंने बताया कि योजना के सभी मामलों में HSIIDC का निर्णय अंतिम होगा।
योजना के अनुसरण में अगर भुगतान की गई राशि पूर्ण नहीं है तो उसे वापस नहीं किया जाएगा लेकिन डिफॉल्ट राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
‘एकमुश्त निपटान योजना’ HSIIDC के अलॉटियों, एचएसवीपी तथा उद्योग विभाग से स्थानांतरित औद्योगिक संपदा के आवंटियों के लिए लागू होगी।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अनुसार ब्याज/विलंबित ब्याज वसूलने की कट-ऑफ तिथि 30 जुलाई, 2021 होगी।
HSIIDC को उम्मीद है कि इस निर्णय से कोरोना से प्रभावित इंडस्ट्रियल-एसोसिएटस की मांग पूरी होगी।