चंडीगढ़, 12 नवंबर। पंजाब के housing construction विभाग से अब आसानी से एनओसी मिलेगी।
लोगों को राहत पहुंचाने वाली यह जानकारी housing construction व शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने दी।
उन्होंने बताया कि इससे अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉटों/इमारतों के खरीददारों को बड़ी राहत मिलेगी।
8-9-95 से पहले बनी कॉलोनी में sale deed से खरीदे प्लॉट आदि के लिए सेलडीड को रजिस्टर कराने को एनओसी की ज़रूरत नहीं है।
housing construction व शहरी विकास विभाग को यह दिए गए निर्देश
मंत्री ने हिदायत की है कि वे वर्ष 2018 में जारी policy के तहत एनओसी के पेंडिंग केस दो महीने में निपटाएं।
9-9-95 से 19-3-18 के बीच खरीदे गए प्लॉटों आदि के लिए sale deed की आज्ञा देने के एनओसी तुरंत जारी किए जाएं।
एनओसी seller व buyer के साझे साइन से किए गए self attest आधार पर व नियमित फीस भरने पर जारी होंगे।
self attested certificate में बताना होगा कि इन कॉलोनियों में प्लॉटों आदि को regular करने के लिए रूल नहीं तोड़े गए हैं।
इस तरह पंजाब सरकार ने इस फैसले के जरिए एक बड़े वर्ग को बड़ी राहत दे दी है।
हालांकि सरकार के इस फैसले को विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में होने हैं।
पंजाब की सत्तारूढ़ कांग्रेस इन दिनों लगातार लोकलुभावन फैसले ले रही है।